जानिए क्या होता है आरक्षण और भारत में किन जातियों को दिया गया है कितने प्रतिशत आरक्षण

क्या होता है आरक्षण (What Is Reservation System India In hindi)

आरक्षण की मदद से सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षण संस्थानों और इस प्रकार की जगहों में कुछ प्रतिशत सीटें लोगों के लिए रिजर्व रखी जाती है. भारत के संविधान में आरक्षण का जिक्र है और इसके मुताबिक हमारे देश में आरक्षण जातियों के आधार पर दिया जाता है और हमारे देश में जिन जातियों के लोगों को ये आरक्षण दिया गया है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी और एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं और इन उम्मीदवार को नौकरियों, कॉलजों में दाखिला लेते समय प्राथमिकता दी जाती है.

संविधान में है आरक्षण देने का है जिक्र (What Is Reservation)

भारत के संविधान में आरक्षण देना की बात कही गई है और धारा 15 और 16 में इसका उल्लेख है. जिसके मुताबिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को ये देने का नियम है. इस वक्त हमारे देश में ये 49.5 प्रतिशत लागू है क्योंकि हमारे देश के उच्च कोर्ट द्वारा इसकी सीमा 50 प्रतिशत ही निर्धारित की गई है. यानी सरकार इससे अधिक सीटों को आरक्षित नहीं रख सकती है.

इस वक्त किस जाति को मिला है कितना आरक्षण

संख्या किस जाति को दिया गया है कितने प्रतिशत है
1 ओबीसी 27%
2 एससी 15%
3 एसटी 7.5 %
  कुल 49.5 %

 

आखिर क्यों आरक्षण है जरूरी 

  • आरक्षण के जरिए हमारे देश के वंचित समुदायों के लोगों का सामाजिक और शैक्षिक विकास करना है और उनको एक बेहतर जीवन देना है. दरअसल हमारे देश में छोटी जाति के लोगों को सामाजिक रुप से काफी कुछ सहना पड़ता था और इनको सामान दर्जा नहीं दिया जाता था. इन जातियों के लोगों को समाज में सामान दर्जा मिल सके और इनका विकास हो सके इसलिए आरक्षण के जरिए उनकी मदद की जाती है.
  • साल 1993 से पहले केवल अनुसूचित जनजाति (एससी और एसटी) को इसके अंदर शामिल किया गया था. वहीं साल 1993 के दौरान  मंडल कमीशन की और इस एससी और एसटी के अलावा OBC से को भी इसमें शामिल कर दिया गया था और साथ में ही  एससी और एसटी को दी जाने वाले आरक्षण की सीमा भी बढ़ा दी थी.

अब ऊंची जाति को दिया जाएगा आरक्षण

हाल ही में भारत सरकार द्वारा आरक्षण की श्रेणी में ऊंची जातियों के लोगों को भी रखे जाने का फैसला लिया गया है और सरकार द्वारा कहा गया है कि ऊंची जाति के आर्थिक कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित रखी जानी हैं. सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक इन जातियों के लोगों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी. हालांकि अभी सरकार को इससे जुड़ा संशोधन विधेयक सदन में पेश करना होगा और फिर उसको पारित करवाना होगा.

किन लोगों को मिलेगा आरक्षण (Who Are Eligible For 10% Reservation In General Category)

सरकार द्वारा ऊंची जातियों के लोगों को आरक्षण देने के लिए जो योग्याता तय की गई है वो इस प्रकार है और केवल वो ही लोगों इस आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं जो नीचे बताई गई योग्यताओं को पूरा कर सकें.

  • जिन परिवार वालों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होगी वो आरक्षण के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
  • जिन बच्चों के परिवार वालों के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होगी वो लोग आरक्षण लेने के दायर में आएंगे.
  • जिन लोगों के पास रिहायशी इलाका में 1000 वर्ग फीट से कम जगह होगी वो लोग भी आरक्षण के अंतर्गत आते हैं. जबिक अधिसूचित नगरपालिका में जिन लोगों के पास 109 गज का घर होगा और गैर-अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 209 गज का घर होगा वो भी आरक्षण के दायरे में आते हैं.
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